मध्य प्रदेश

आयोग को नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्यौरा, दो प्रत्याशी 3 साल के लिए अयोग्य

भोपाल: मध्यप्रदेश में आम आदमी पार्टी के अर्जुनलाल और संपूर्ण समाज पार्टी के शिवम पांडेय उर्फ शिब्बू अगले तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है।

शिवपुरी जिले के करैरा विधनसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के अर्जुन लाल ने अपने निर्वाचन का कोई भी व्यय लेखा दाखिल नहीं किया था। मतगणना 11 दिसंबर 2018 को हुई थी इसके एक माह के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है। निर्वाचन व्यय के लेखा दाखिल करेन के लिए अंतिम तारीख दस जनवरी 2019 थी।

लेकिन अर्जुनलाल ने कोई चुनावी खर्च का ब्यौरा तय समयसीमा के भीतर नहीं दिया। इन्हें इसको लेकन नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन अर्जुनलाल ने न तो इसका कोई जवाब दिया और ही चुनावी खर्च का ब्यौरा ही दिया। इसके चलते भारत निर्वाचन आयोग ने अर्जुनलाल को सदन के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होें के लिए तीन साल के लिए निहर्रित घोषित कर दिया है।

इसी तरह सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2018 में संपूर्ण समाज पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भी अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इसको लेकर उन्हें नोटिस जारी हुआ जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आायेग ने उन्हें भी तीन साल के लिए उहें सदन के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने अथवा होें के लिए तीन साल के लिए निहर्रित घोषित कर दिया है।

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