मध्य प्रदेशराज्य

EOW ने मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों पर दर्ज किया मामला

जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर में मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों पर जबलपुर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज किया है। दरअसल चर्च के पदाधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षित भूमि को मुक्त कराने के मामले में शासन को 28 लाख चूना लगाया है, इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच करते हुए पदाधिकारियों पर प्रकरण दर्ज कर किया है।

जबलपुर ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्रसिंह राजपूत के अनुसार विनय पीटर तत्कालीन एग्जीक्यूटिव सेके्रटरी मेथोडिस्ट चर्चा इन इंडिया, रवि थेडोर तत्कालीन ले-लीडर, जीपी कोरनी लयूस तत्काली ले लीडर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया सहित चार अन्य पदाधिकारियों को 22 एकड़ जमीन का कालोनाइजर लाइसेंस प्रदाय किया गया, इन्हे लाइसेंस के आधार पर 15 प्रतिशत भूमि 2.23 एकड़ ईडब्ल्यूए के लिए आरक्षित थी, जिसे मुक्त कराने के लिए 46 लाख 75 हजार 010 रुपए आश्रय शुल्क जमा करना था, लेकिन कालोनाइजर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया द्वारा शासन को 18 लाख 60 हजार रुपए ही जमा किए, शेष राशि 28 लाख 15 हजार 010 रुपए नगर निगम जबलपुर में जमा नहीं किए और भूमि का विकास करा लिया, विनय पीटर तत्कालीन एग्जीक्यूटिव सेके्रटरी मेथोडिस्ट चर्चा इन इंडिया, रवि थेडोर तत्कालीन ले-लीटर, जीपी कोरनी लयूस तत्काली ले लीडर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया सहित चार अन्य पदाधिकारियों द्वारा शासन को 28 लाख 15 हजार 010 रुपए का चूना लगाया है, इस मामले की शिकायत मिलने पर जांच करते हुए ईओडब्ल्यू जबलपुर ने इन सभी के खिलाफ धारा 409, 420, 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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