EPFO का फायदा उठाने के लिए जरूरी हुआ आधार कार्ड
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब 4 करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह (31 जनवरी) के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है। यह ई.पी.एफ.आे. की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। ई.पी.एफ.आे. के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा, ‘‘फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ई.पी.एफ.आे. द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है।’’ जॉय ने कहा, ‘‘हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं।’’ ई.पी.एफ.आे. ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।
सरकार ने इसलिए यहां आधार एक्ट को किया लागू
इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से जुड़े हर मेंबर के अकाऊंट में केंद्र सरकार उसके बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है। इसके अलावा 8.33 फीसदी उन कर्मचारियों का इम्प्लॉयर हर महीने जमा करता है। सरकार ई.पी.एफ.ओ. पर सबसिडी देती है इसलिए सरकार ने आधार एक्ट के सेक्शन 7 को यहां लागू कर दिया है, जिसके तहत इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा।