मध्य प्रदेशराज्य

3 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को ,अंतिम सांस तक जेल

भोपाल : राजधानी की एक अदालत ने तीन वर्ष की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपित पिता काे अंतिम सांस चलने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। उस पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 10 माह पहले खजूरी सड़क थाना इलाके में हुई थी।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फैसला एडीजे विशेष न्यायालय पद्मा जाटव ने सुनाया। इस मामले में पैरवी विशेष लाेक अभियाेजक टीपी गौतम, सरला कहार एवं मनीषा पटेल ने की।

खजूरी सड़क थाना इलाके में रहने वाली महिला अपनी तीन वर्ष की बालिका काे लेकर थाने पहुंची थी। महिला ने बताया कि वह घरेलू कामकाज करती है। 20 दिन पहले उसकी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की थी। जांच करने पर उसके गुुप्तांग पर चाेट के निशान पाए गए थे। तब उसने घरेलू उपचार कर दिया था।

31 दिसंबर 2021 को दोपहर एक बजे वह घर में साे रही थी, तभी उसका पति, बेटी को साथ लेकर दुकान पर चला गया था। रात आठ बजे बेटी वापस घर आई ताे पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।

उसने जब पति से इस बारे में सवाल किया तो वह घटना के बारे में किसी काे कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने इस बारे में अपने परिवार के लाेगाें काे जानकारी दी। इसके बाद थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने एक से अधिक बार दुष्कर्म करने एवं पाेक्साे एक्ट के तहत केस दर्ज कर आराेपित रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया था। आराेपित तभी से जेल में बंद है। उसे शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में ही रहना होगा।

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