31 दिसंबर तक भर लें ITR, चूक गए तो भरना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: ऐसे करदाता जो किसी कारणवश 31 जुलाई 2022 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए थे, सरकार ने उन्हें एक और मौका दिया है. वे 31 दिसंबर 2022 तक अपना ITR भर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें अब 5000 रुपये की लेट फी भरनी होगी. अगर अब भी वे आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो अगले साल ये फी डबल यानी 10,000 रुपये हो जाएगी. ध्यान रहे कि इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जिनके आईटीआर के लिए ऑडिट जरूरी है. इसमें ऐसे लोगों को भी कुछ राहत है जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
RSM इंडिया के संस्थापक, डॉक्टर सुरेश सुराना का कहना है कि जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनके लिए लेट फी भी केवल 1000 रुपये तक ही सीमित रहेगी. गौरतलब है कि देर से आईटीआर भरने पर केवल लेट फी ही नहीं भरनी होती है टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ता है. ये ब्याज हर महीने के हिसाब से लगाया जाता है. आईटी एक्ट के अनुसार, टैक्स की रकम पर 1 फीसदी तक ब्याज लगाया जा सकता है.
सुरेश सुराना बताते हैं कि अगर आयकरदाता ने समय रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स विभाग को अधिकार है कि अनरिपोर्टेड इनकम के 50 फीसदी के बराबर टैक्सपेयर पर फाइन लगा दे. अगर विभाग को ऐसा लगता है कि आईटीआर जानबूझ कर नहीं भरा गया है तो डिफॉल्टर को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से कम है तो जेल 3 महीने से लेकर 2 साल के भीतर की होगी.
बता दें कि आपको आईटीआर भरने के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं कराया है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि भी बीत चुकी है, इसलिए अब अगर आप ये काम कराते हैं तो आपको इसके लिए भी 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आयकर रिटर्न भरने के साथ-साथ आधार से पैन को लिंक करने का काम भी पूरा कर सकते हैं.