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सेबी के दायरे में आ सकते हैं वित्तीय इन्फ्लूएंसर, अब इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली : निवेशकों तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए सेबी वित्तीय इन्फ्लूएंसर पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही ये बाजार नियामक के दायरे में आ सकते हैं। वित्तीय इन्फ्लूएंसर डिजिटल मीडिया और चैनल आदि के जरिये लोगों को निवेश सलाह देते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए 7.5 लाख रुपये तक लेते हैं और अपनी राय से लोगों के वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं।

हालांकि, अब इन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दायरे में आना होगा, क्योंकि नियामक इनकी तेजी से बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने बताया कि सेबी के प्रस्तावित कदम से निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी।

प्रस्ताव के तहत वित्तीय इन्फ्लूएंसर को सेबी के पास पंजीकरण कराना होगा। विशिष्ट निर्देशों का पालन करना होगा।
गैर-पंजीकृत वित्तीय इन्फ्लूएंसरों को म्यूचुअल फंड और शेयर ब्रोकरों के साथ साझेदारी करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या एम्फी से पंजीकृत वित्तीय इन्फ्लूएंसरों को अपना पंजीकरण नंबर और संपर्क विवरण दिखाना होगा।
इन्हें निवेशक शिकायत निवारण हेल्पलाइन बनानी होगी। इसके अलावा, पोस्ट पर डिस्क्लेमर लगाना होगा।

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