दिल्लीराज्य

दिल्ली में मास्क ना पहनने पर खत्म हुआ जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। जिसे देखते हुए तमाम पाबंदियां भी हटा ली गई हैं। मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं रहा है। लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों से संभावित खतरे को देखते हुए अब भी मेट्रो में यात्रा करने के दौरान मास्क पहनने की अपील की है। हालांकि अब मास्क ना पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

एक ट्वीट में, डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो 2 मार्च, 2022 से लागू हुआ, यह सलाह दी जाती है कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, हाथ की सफाई, आदि का पालन किया जाना चाहिए। डीएमआरसी ने ट्वीट कर कहा कि, “यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने सह-यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कोविड मानदंडों का पालन करें।” इसके साथ ही कहा गया कि मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं है।

बता दें कि सितंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो द्वारा ट्रेन संचालन फिर से शुरू करने के बाद, कॉरपोरेशन ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे अन्य कोविड-उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के अलावा, फेस मास्क नहीं पहनने या उन्हें ठीक से नहीं लगाने के लिए यात्रियों को दंडित करने के लिए अपने फ्लाइंग स्क्वॉड को तैनात किया था। चूंकि डीएमआरसी के संचालन और रखरखाव अधिनियम में फेस मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी बनाए रखने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं थे इसलिए डीएमआरसी ऐसे उल्लंघनकर्ताओं पर ‘मेट्रो परिसर में उपद्रव’ के लिए 200 रुपये का जुर्माना लगा रही थी।

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