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बिहार के चार शहरों में पटाखे पूरी तरह बैन, क्या हैं नये नियम अभी जान लें

पटना: बिहार के चार शहरों में इस साल दिवाली 2021 बिना पटाखों के मनेगी. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदेश के चार शहरों में किसी प्रकार के पटाखे छोड़ने पर रोक लगा दी है. पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर के डीएम को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने जिलों में किसी भी तरह के पटाखे बेचने या फोड़ने पर सख्त रोक लगाएं.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने चार शहरों में पाबंदी लगाने को लेकर पत्र लिखा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 अक्टूबर को चार जिलों के डीएम को पत्र लिखा है. भेजे गये पत्र में बताया कि पिछले साल दीवाली के बाद हुए एक सर्वेक्षण के दौरान इन शहरों में उच्च स्तर के मोटे पार्टिकुलेट मैटर, फाइन पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा आर्सेनिक, लेड और निकल की मात्रा भी हवा में सामान्य मानकों से कहीं ज्यादा पाई गई. ये सामग्री मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारियों का कारण बनती हैं.

इन चार शहरों को छोड़कर प्रदूषण बोर्ड ने बिहार के अन्य सभी शहरों को दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक दो घंटे के लिए केवल हरे पटाखों का उपयोग करने की अनुमति दी है. वहीं जिन चार शहरों यानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखा बैन किया गया है वहां इस बार पटाखों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे. साथ ही उन लोगों के लाइसेंस रद्द किये जाएंगे, जिन्हें पहले दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल भी बिहार के तीन जिलों में पटाखों को पूरी तरह बैन किया गया था. इस बार जिन तीन जिलों को चिन्हित किया गया है उनमें तीन पिछली बार भी बैन वाली सूची में थे. इस साल हाजीपुर को इसमें जोड़ा गया है और पाबंदी लगाने के लिए डीएम और एसपी को पत्र भेजा गया है.

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