BSF-CISF में अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, आयु में भी बड़ी छूट : गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों BSF और CISF में होने वाली भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस फैसले से फोर्स और मजबूत होगी। बीएसएफ महानिदेश के मुताबिक, अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।
बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, ” बीएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इससे हमें तैयार सैनिक मिल जाएंगे और ट्रेनिंग के बाद इन्हें तुंरत तैनात किया जाएगा। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। बीएसएफ पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने के लिए तैयार है।”
वहीं, CISF भी पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए तैयार है। CISF के महानिदेशक ने कहा, ” पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण मिलेगा और आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा में पांच वर्ष और दूसरे बैच को तीन साल की छूट दी जाएगी। बता दें कि, भारतीय सेवा और वायुसेना की ओर से हर साल अग्निपथ योजना के तहत चार साल के लिए युवाओं को भर्तियां अग्निवीर के तौर की जाती है।
RPF और SSB में भी रियायत दी जाएगी
BSF-CISF के अलावा पूर्व अग्निवीरों को RPF और SSB में भी रियायत दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने बताया आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट और पीईटी से छूट के साथ बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महानिदेनशक ने कहा कि यह फैसला सुरक्ष बलों को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगा।
SSB ने भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व-अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का निर्णय लिया है। वहीं एसएसबी के महानिदेशक ने कहा कि इस फैसले से लाखों पूर्व-अग्निवीरों को आजीविका और बलों को प्रशिक्षित मैनपावर मिलेगी।