नई दिल्ली: विदेश से सफर करके दिल्ली आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच में निगेटिव आने के बाद सरकार उनकी निगरानी करेगी। इसलिए उन्हें सात दिन के लिए अनिवार्य होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश जारी किया गया है। आइसोलेशन के दौरान उनपर निगरानी रखने के लिए जिलास्तर पर सर्विलांस टीम तैयार की गई हैं, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने यहां निगरानी, जांच और इलाज के मॉडल पर काम करने का निर्देश दिया है। पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। दरअसल, दिल्ली में बुधवार से विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसे सीधे एलएनजेपी भेजा जाएगा।
अगर कोई निगेटिव मिलता है तो उसे घर भेजा जाएगा, मगर सात दिन तक घर पर ही आइसोलेशन में रहना होगा। इस दौरान अगर उसे कोई लक्षण दिखता है तो उसे स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। अगर आइसोलेशन की अवधि के दौरान वह घूमता-फिरता मिलता है तो उसके खिलाफ डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए फिलहाल हर जिले में पांच से अधिक टीमें बनाई गई हैं जो होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की निगरानी करेंगी।