पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा-निराधार आरोप लगाकर मेरे खिलाफ चलाया गया मुकदमा
लखनऊ : अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में सोमवार को आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में कुल 49 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसमें से 32 लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा कि केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निराधार आरोप लगाकर मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया।
कल्याण सिंह लखनऊ में सोमवार को सीबीआई कोर्ट में अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस मामले में बयान देने के बाद मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते कानून-व्यवस्था को लेकर जो भी मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसका पूरी तरह पालन किया। कल्याण सिंह ने कहा कि उस समय ढांचे की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की थी।
इस संबंध में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया था और सरकार पूरी तरह सजग थी। इसमें कहीं पर भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई । तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विद्वेष के चलते मुझे फंसाया।
कोर्ट पहुंचे धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि ढांचा ढहाने में उनका हाथ नहीं है। लेकिन उनकी हमेशा ये चाहत रही की वहांं पर एक भव्य राम मंदिर बने और इसके लिए वह काम करते रहेंगे। संतोष ने राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा बनाये गए ट्रस्ट पर भी सवाल उठाये। संतोष ने कहा ट्रस्ट में जो लोग शामिल किये गए है उनका राम मंदिर से कोई लेना-देना नहीं है। अयोध्या ढांचा ध्वंस मामले में 6 दिसंबर 1992 को थाना राम जन्मभूमि में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सीबीआइ ने जांच करते हुए 49 आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
वहीं, आरोपितों में से 17 की मौत हो चुकी है। वहीं अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावे, महंत अवेद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, वैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास एवं विनोद कुमार बंसल की मृत्यु हो चुकी है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेष अदालत में प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है। आगामी 31 अगस्त को निर्णय सुनाया जाना है।