पंजाब

पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को मिली अंतरिम जमानत बरकार, पढ़ें पूरा मामला

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल की अंतरिम जमानत के आदेश को 15 फरवरी तक बरकरार रखा है।

मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से 3 अलग मामलों पर 600 पन्नों का जवाब दाखिल किया जिसमें मनप्रीत बादल के खिलाफ लगे आरोपों के सबूत संबंधी दस्तावेज भी शामिल हैं। याची पक्ष ने सरकार के जवाब को पढऩे के लिए समय मांगा ताकि वह बहस कर सके जिस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत का आदेश जारी रखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

मनप्रीत बादल के खिलाफ 24 सितम्बर को पुलिस स्टेशन विजीलैंस ब्यूरो बङ्क्षठडा में धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आई.टी. अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जस्टिस विकास बहल ने मनप्रीत द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। बङ्क्षठडा की एक स्थानीय अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद वरिष्ठ नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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