पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिली अंतरिम जमानत
लखनऊ: दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद समाजवादी सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायत्री प्रजापति को देश छोड़कर कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। 5 लाख के पर्सनल बॉन्ड और दो जमानतदारों की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी है।
आपको बता दें कि दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं। 18 जुलाई, 2017 को लखनऊ में पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में गायत्री समेत सभी सात अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 376डी, 354 ए(1), 509, 504 व 506 में आरोप तय किया था। साथ ही गायत्री, विकास, आशीष व अशोक के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट की धारा 5जी/6 के तहत भी आरोप तय किया था।
गायत्री प्रजापति ने इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी। फिलहाल गायत्री प्रजापति का लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज चल रहा है। इससे पहले गायत्री प्रजापति की याचिका को दो बार खारिज कर दिया गया था।
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जानकारी के अनुसार गैंगरेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने करीब नौ महीने से लखनऊ केजीएमयू के प्राइवेट रूम में रहकर इलाज के नाम पर मौज कटा रहे थे। डिस्चार्ज के बाद भी जेल जाने को कतई तैयार नहीं था। इस दौरान हंगामा शुरू हुआ था परिजनों ने बवाल काटा था। गायत्री व उनके समर्थकों का करीब पांच घंटे तक ड्रामा किया था। इसके बाद वजीरगंज पुलिस गायत्री को जबरन उठाकर ले गई। रात में जेल पहुंचे गायत्री ने जेल में भी हंगामा किया। हालांकि जेल प्रशासन ने उसे बैरक में बंद करा दिया।