एनसीएलटी में कार्यवाही जारी रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अनुमति ले सकता है फ्यूचर रिटेल: सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ 27,513 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर फ्यूचर रिटेल को मंगलवार को यह अनुमति दी कि वह राष्ट्रीय कं पनी विधि अधिकरण(एनसीएलटी)में इसकी कार्यवाही जारी रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा है कि वह इस संबंध में फ्यूचर रिटेल के आवेदन पर समुचित आदेश पारित करे। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि उसके आदेश से प्रभावित हुए बगैर उच्च न्यायालय को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीएलटी में इस सौदे को लेकर कार्यवाही आठवें चरण में है, जब शेयरधारकों से मुलाकात की जाती है और इस सौदे को पूरी तरह से मंजूरी मिलने में कुल 15 चरण से गुजरना होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत कॉपी वेबसाइट पर मंगलवार देर शाम तक अपलोड की जायेगी।