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इस माह निपटा लें बैंकिंग और टैक्स से जुड़े ये काम, वरना उठाना पड़ेगा नुकसान
नई दिल्ली। मार्च का महीना (Month of March) चल रहा है. यह किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना (last month of financial year) होता है. इस महीने में बैंकिंग (Banking) और टैक्स (Tax) सिस्टम से जुड़ी कई तरह की डेडलाइन होती है। अगर आप इस डेडलाइन तक टैक्स और बैंक से जुड़े विभिन्न काम नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि किन चीजों की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
- Aadhaar-Pan Linking Deadline:- PAN (Permanent Account No) को Aadhaar से लिंक करनी की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अब इस काम के लिए 31 मार्च, 2022 की डेडलाइन है. अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. इससे आपको रुपये-पैसे से जुड़े कई तरह के नुकसान हो सकते हैं।
- Belated Return or Revised ITR:- अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 31 मार्च, 2022 तक ‘Belated Return’ फाइल कर सकते हैं. हालांकि, फाइनेंस एक्ट, 2017 के मुताबिक Belated Return फाइल करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है. इस एक्ट के मुताबिक आपको निर्धारित समयसीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस भरनी होगी।
वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर कोई चीज मिस हो गई है तो आप उसे भी 31 मार्च, 2022 तक दुरुस्त कर पाएंगे।
- एडवांस टैक्स जमा करने की मियाद (Deadline for Advance Tax Payment):- अगर किसी इनकम टैक्सपेयर की टैक्स लायबलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा बैठती है तो वह एडवांस टैक्स जमा कर सकता है. इसकी डेडलाइन 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है. ऐसे में अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपको 15 मार्च, 2022 तक एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए।
- बैंक खाता केवाईसी अपडेट (Bank Account KYC Update): बैंक खाता में केवाईसी अपडेट कराना आज के समय में काफी महत्वपूर्ण काम है. इसकी डेडलाइन पहले 31 मार्च, 2021 थी. हालांकि, कोविड-19 की वजह से बैंक रेगुलेटर आरबीआई ने बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी थी. अगर आप 31 मार्च, 2022 तक बैंक में अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है।
- टैक्स बचाने के लिए इंवेस्टमेंटः- अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च, 2022 तक अपना इंवेस्टमेंट पूरा कर लेना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मैक्सिमम टैक्स नहीं बचा पाएंगे।