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गूगल, फेसबुक और X पर 18% GST लगाने की तैयारी में सरकार

नई दिल्‍ली : ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बाद जल्द सरकार गूगल, फेसबुक, X और दूसरी एडटेक कंपनियों पर 18 फीसदी का जीएसटी (GST) लगा सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस तरह की कंपनियों को टैक्स का भुगतान करना होगा. सरकार के इस फैसले से कंटेंट क्रिएटर्स को तगड़ा झटका लग सकता है. CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब ऑनलाइन हो रही कमाई पर 18 फीसदी GST लग सकता है. आइए डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर GST के बाद किन कंपनियों पर GST की तलवार लटकी है.

हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर GST लागू किया है. ऑनलाइन गेमिंग के बाद ऑनलाइन विज्ञापन, क्लाउड सर्विसेज, म्यूजिक, ऑनलाइन एजुकेशन यानि एडटेक कंपनियों पर भी GST लागू किया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के इस आदेश के अनुसार, अब विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों से पर्सनल यूज के लिए ऑनलाइन सेवाओं का इम्पोर्ट करना GST के दायरे में आएगा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, GST के दायरे में सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां, कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन, सोशल मीडिया कंपनियां और विज्ञापन होस्ट करने वाली सर्च इंजन कंपनियां आएंगी. हालांकि टैक्स की देनदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सेवाओं को आयात करने वाले यानी एंड बेनेफिशियरी की होगी.

इस टैक्स को कलेक्ट करने और भारत सरकार के पास जमा कराने की जिम्मेदारी सर्विस के एक्सपोर्टर को दी गई है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं की आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी फेसबुक, यूट्यूब या एक्स से कमाई हो रही है. ये कमाई ऐड रेवेन्यू की होती है, जो OIDAR के दायरे में है. अब ऐसे हालातों में 1 अक्टूबर से इस पर 18 फीसदी GST लग सकता है. हालांकि, इन मामलों में सर्विस एक्सपोर्टर कंटेंट क्रिएटर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही कंपनियों जैसे एक्स, फेसबुक, यूट्यूब है, तो GST भरने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी.

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