
उत्तर प्रदेशलखनऊ
यूपी में मृतक आश्रित नौकरियों पर सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक मृतक आश्रित कोटे के तहत पांच साल बाद नौकरी पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है. इस कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी कर्मचारी की मौत के पांच साल के भीतर उनके आश्रित को विभाग के स्तर से नौकरी दी जा सकती है.आदेश में कहा गया है कि पांच साल से ज्यादा अवधि बीतने पर मुख्यमंत्री ही नियमों को शिथिल कर सकते हैं या राहत दे सकते हैं. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने मृतक आश्रित कोटे में आए प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं.
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