सरकारी कर्मचारियों की PF ब्याज पर सरकार का आया फैसला
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल पीएफ यानी GPF पर ब्याज दर का ऐलान कर दिया है। इस तिमाही के लिए GPF पर 7.1% की ब्याज दर को ही बरकरार रखा गया है। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए प्रभावी है। बता दें कि GPF केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा योगदान के रूप में देकर इसका मेंबर बन सकता है।
6% से कम नहीं हो कंट्रीब्यूशन: GPF अकाउंट में सिर्फ कर्मचारी कंट्रीब्यूट करता है। सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है। हालांकि, कंट्रीब्यूशन की दर कर्मचारी के कुल वेतन के 6% से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कंट्रीब्यूशन कर्मचारी के वेतन का 100% हो सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी रिटायरमेंट के वक्त होती है। इसके अलावा GPF से लोन लेने की भी सुविधा है। यह टैक्स सेविंग स्कीम भी है। इसमें टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। GPF का प्रबंधन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
सरकार ने स्मॉल सेविंग- पब्लिक प्रोविडेंड फंड यानी पीपीएफ की ब्याज दर में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया। बीते दिनों सरकार ने अक्टूबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सिर्फ पांच साल की आवर्ती जमा (आरडी) योजना की ब्याज दर में बदलाव किया था। इसकी ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि, पीपीएफ समेत अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज है।