रायपुर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश के गांवों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामसभा में चर्चा के लिए 15 बिन्दु निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 11 बिन्दुओं पर सभी ग्रामसभाओं में और इसके अतिरिक्त 4 बिन्दुओं पर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं में विशेष चर्चा की जाएगी। संचालक, पंचायत द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को ग्रामसभा के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ग्रामसभा में निर्धारित बिन्दुओं के अलावा कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय-वस्तु को भी ग्रामसभा के एजेण्डे में शामिल किया जा सकता है।
ग्रामसभा आयोजन के संबंध में निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निदेर्शों का पालन किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय और उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन के लिए एक समय-सारिणी तैयार करने और स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन के निदेर्शानुसार प्रदेश में 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।
प्रदेश के ग्रामों में 2 अक्टूबर से आयोजित ग्रामसभा के निर्धारित बिन्दु अनुसार सबसे पहले ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा कर अनुमोदन किया जाएगा। ग्रामसभा में पिछली छ:माही में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन कर जानकारी दी जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग और उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।