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GST पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, हो जाएगी जेल..!

1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है. जीएसटी पर चली लंबी कवायद के बीच सरकार ने संसद में 30 जून की आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया है. आइए आपको बताते हैं जीएसटी वो नियम यदि आपने जिसका पालन नहीं किया या कोई भी लापरवाही की तो आपको जेल तक हो सकती है. 

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GST पर भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, हो जाएगी जेल..!पहली गलती: जीएसटी रजिस्‍ट्रेशन में यदि आप गलत जानकारी देते हैं, तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है. गलत जानकारी देने पर आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं. बेहतर होगा कि इस संबंध में आप पूरी जानकारी हासिल कर लें.
दूसरी गलती: जाली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या टैक्‍स चोरी से बचने के लिए फर्जी रिटर्न फाइल करने पर आपको टैक्‍स चोरी की रकम के 100 फीसदी तक पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है.

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तीसरी गलती: जीएसटी में गलत जानकारी के बाद जांच प्रक्रिया के दौरान अगर आप सूचना नहीं देते हैं, या गलत सूचना देते हैं आपको पांच साल तक जेल हो सकती है. 

चौथी गलती: जीएसटी के तहत धोखाधड़ी में मदद करने पर आपके पास 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.  

पांचवी गलती: अगर कोई ट्रेडर ये जानते हुए कोई प्रोडक्‍ट या सर्विस हासिल करता है या देता है तो यह पूरी तरह से जीएसटी में निर्धारित का कानूनों का उल्‍लंघन है. ऐसा करने पर दोषी व्‍यक्‍ति को जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है. आप जीएसटी से संबंधित नियमों की विस्‍तार से जानकारी cbec.gov.in पर हासिल कर सकते हैैं.

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