GST के तहत भरने होंगे सिर्फ दो रिटर्न? इन कारोबारियों को मिलेगा तोहफा
जीएसटी के तहत जीरो रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है. इन लोगों को हर महीने रिटर्न भरने की जिम्मेदारी से निजात दिया जा सकता है. इस पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में फैसला हो सकता है. इस बैठक में शून्य जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों को साल में सिर्फ दो बार ही रिटर्न भरने की सुविधा दी जा सकती है.
दरअसल हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले दिनों जितने भी रिटर्न दाखिल हुए हैं, इसमें से 40 फीसदी रिटर्न शून्य देनदारी के हैं. जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस सुविधा के साथ ही परिषद का फोकस रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसाना बनाने पर होगा.
इस संबंध में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले 6 महीनों में उन करदाताओं को एक ही बार रिटर्न भरना होगा, जिनकी कर देनदारी पिछले 6 महीने में लगातार शून्य रही है.
इसके साथ ही रिटर्न भरने की तारीख को भी अलग-अलग किया जाएगा. 1.50 करोड़ का सालाना करोबार करने वाले कारोबारियों को अगले महीने की 10 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होगा. जबकि अन्य कारोबारियों को 20 तारीख तक का समय दिया गया है.