GST : खाने के बिल में 4-5 टैक्स की बजाए दिखेंगे सिर्फ दो टैक्स
नई दिल्ली : जीएसटी लागू होने के पहले दिन रेस्ट्रॉन्ट्स में एक अजीब नजारा था। जहां, पहले लोग रेस्ट्रॉन्ट में खाने की फोटो लेते मिलते थे वहीं, शनिवार को लोग खाने की नहीं बल्कि बिल की फोटो ले रहे थे। अपने पहले जीएसटी बिल की फोटो। एक रेस्ट्रॉन्ट चेन के मालिक ने बताया कि जीएसटी के लागू होने के बाद बिल में 4-5 टैक्स की बजाए सिर्फ दो टैक्स दिखेंगे, राज्य और केंद्र जीएसटी जो कुल 18% होंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक एसी रेस्ट्रॉन्ट्स में खाने से पहले बिल का आइडिया लगाना मुश्किल होता था क्योंकि कई सारे टैक्स वसूले जाते थे। वैट, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस के बाद कुल बिल का आइडिया लगाना मुश्किल होता था लेकिन अब लोग पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका बिल कितना होगा और टैक्स कितना लगेगा। उदाहरण से समझें तो अब 100 रुपए पर 18 रुपए का टैक्स देना होगा। पहले यह करीब 19 तक पहुंचता था, जीएसटी के बाद टैक्स में 1 प्रतिशत की कमी आई है।
अभी ऐल्कॉहॉल को जीएसटी से बाहर रखा गया है यानी अगर एसी रेस्ट्रॉन्ट में खाना और शराब का सेवन करते हैं तो आपको दो बिल देने होंगे। एक बिल खाने का जिस पर 18 प्रतिशत का टैक्स देना होगा और दूसरा लिकर बिल जिस पर पहले की तरह ही 20 प्रतिशत वैट लगेगा। सोशल मीडिया पर जोक्स चल रहे हैं कि अब आपको दोगुना लगान देना होगा लेकिन अगर आप जीएसटी के पहले और बाद के बिल की तुलना करेंगे तो आपका बिल कम से कम 1 प्रतिशत कम होगा।