GST में मासिक रिटर्न भरने की तैयारी अंतिम चरण में
नई दिल्ली : जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही केंद्र सरकार ने आज जीएसटी रिटर्न व रिफंड पर नियमों व उनके प्रारूप के दो और ड्राफ्ट आज जारी किए, जिनके अनुसार करदाता को करों, ब्याज और शुल्कों के रिफंड का दावा करने के लिए मासिक रिटर्न भरना होगा, हालाँकि इन नियमों को वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 30 सितंबर को होने वाली दूसरी बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा.
प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पंजीकृत करदाता को एक तय फार्म (जीएसटीआर-3) में मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा. इसी तरह सालाना रिटर्न इलेक्ट्रोनिक रूप से दाखिल करने का प्रावधान किया गया है. नियम के अनुसार कराधान के दायरे में सालाना रिटर्न दाखिल उन्ही व्यापारियों को करना होगी जिनका कुल कारोबार किसी वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक होगा.
इसके अलावा इन प्रारूपों में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने के तरीके व रूपरेखा के साथ ही एनआरआई करदाताओं द्वारा रिटर्न भरने आदि के तरीकों को भी बताया गया है.