GST लागू होने पर जानिए कितना होगा आपके खाने के बिल, निर्भर करेगा आपके रेस्तरां
नई दिल्ली । 1 जुलाई से देश में जीएसटी के लागू होते ही 17 तरीके के कर (अप्रत्यक्ष) और सेस खत्म हो गए। ऐसे में 1 जुलाई से तमाम वस्तुओं एवं सेवाओं पर इसका असर दिखने लगा है। लेकिन इसका सीधा असर हाल फिलहाल में होटल और रेस्तरां के बिल में देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ही किसी व्यक्ति की ओर से अपने होटल का बिल पब्लिक किया गया था।
इसके बाद एक बार फिर से जीएसटी पर डिबेट शुरू हो चुकी है। सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज और वैट हटने के बाद आपका बिल कैसा नजर आएगा साथ ही एसी और नॉन एसी रेस्तरां में आप पर किस दर से टैक्स लगेगा यह अब बड़ा सवाल है। हम अपनी स्टोरी के जरिए आपको इसी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे…
जीएसटी सिर्फ आपके खाने पर, शराब पर नहीं:
मान लीजिए अगर आप किसी होटल में खाना खाने के साथ शराब भी पी रहे हैं तो आपके खाने पर तो जीएसटी लगेगा लेकिन शराब पर जीएसटी के बजाए वैट लागू होगा. क्योंकि लिकर को जीएसटी से बाहर रखा गया है। यानी शराब पर अभी भी पहले की ही तरह वैट लगेगा जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग है।
सिर्फ खाने पर कितना टैक्स?
अगर सिर्फ खाने की बात करें तो आपको बता देते हैं कि एसी रेस्तरां में खाना खाने पर आपको 18 फीसद जीएसटी देना होगा। शराब सर्व करने वाले नॉन एसी रेस्तरां में भी खाने पर 18% जीएसटी लगेगा और शराब सर्व न करने वाले नॉन एसी रेस्तरां में खाने पर 12% जीएसटी लगेगा। वहीं प्री-पैक्ड और प्री-कुक्ड स्नैक्स पर 12% जीएसटी लगेगा।
ऐसे रेस्तरां को देना होगा सिर्फ 5 फीसद जीएसटी:
जिस रेस्तरां का सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम है वहां केवल 5 फीसद जीएसटी लगेगा। हालांकि कुछ राज्यों में सालाना टर्नओवर 50 लाख से कम होने पर ही 5 फीसद जीएसटी लगेगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालिम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ऐसे ही कुछ राज्य हैं।
जीएसटी के बाद कुछ ऐसा दिख सकता है आपका बिल:
केंद्र ने कुछ दिन पहले एक जीएसटी ब्रेकअप को समझाया था कि आपके खाने के बिल को यह नया कानून कैसे प्रभावित करेगा..
- नॉन एसी होटल में (शराब न परोसने वाला) 12 फीसद का जीएसटी लगेगा, जिसमें से CGST (6%) और SGST (6%) होगा। स्थानीय डिलीवरी करने वाले होटल भी इसी के दायरे में आएंगे।
- एसी रेस्तरां (शराब परोसने वाले और शराब न परोसने वाले) में 18 फीसद जीएसटी लगेगा।
- नॉन एसी होटल जो शराब परोसेंगे उन्हें 18 फीसद जीएसटी देना होगा।