गांधीनगर: गुजरात में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि, जंगली जानवरों के हमले में किसी इंसान की मौत हुई तो उसके आश्रितों को अब 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जंगली जानवर ने किसी पालतू पशु (जैसे गाय-भैंस) को मारा तो पशु मालिक को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा।
सरकार का यह फैसला गुजरातवासियों के बड़ी अहमियत वाला माना जा रहा है, क्योंकि, गुजरात वो राज्य है जहां शेरों का सबसे बड़ा जंगल है। यहां बड़ी संख्या में तेंदुए, सांप, मगरमच्छ, शेर-शेरनी समेत कई तरह के खतरनाक प्राणी पाए जाते हैं। हर महीने कहीं-न-कहीं इंसान या पालतु पशुओं की वन्यजीवों के हमले में जान चली जाती है। इन दिनों तो गुजरात के अमरेली, राजकोट, कच्छ जैसे कुछ जिलों में रात को गांवों में शेर चले आते हैं..कुछ ही दिन पहले शेरों के झुंड ने गाएं मारीं। इसी तरह गधे और मेंढा का भी शिकार किया।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि, वन्यजीवों के हमले में इंसान के घायल होने पर उसका उपचार कराया जाएगा और शरीर के 40% से 60% घायल होने व विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इंसान के घायल हो जाने के मामले में पहले ये रकम 59,100 रुपए थी। सरकार ने यह भी कहा है कि, वन्यजीवों के हमले में इंसान की विकलांगता यदि 60% से ज्यादा है, तो 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
इसके अलावा यदि वन्यजीवों के हमले में घायल इंसान 3 दिन या उससे अधिक समय तक अस्पताल में रहता है, तो उसके भी 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस तरह की सहायता पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन अब लोगों को दी जाएगी।