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गुजरात हाईकोर्ट ने ओरेवा समूह को पुल गिरने के प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख देने को कहा

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को 30 अक्टूबर को मोरबी निलंबन पुल ढहने के मामले में मारे गए 135 लोगों के प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। पुल ढहने के मामले में अदालत ने स्वत: कार्यवाही शुरू की थी जिसमें 35 बच्चों सहित 135 लोग मारे गए थे।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान ओरेवा समूह ने पीड़ित परिवारों को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने की पेशकश की थी। अदालत राशि से असंतुष्ट थी और कहा था कि वह बुधवार को निर्देश पारित करेगी।

पिछली सुनवाई में, अदालत ने स्पष्ट किया था कि ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने परिवारों को मुआवजा दिया हो।

अदालत ने बुधवार को बीमा कंपनी को दुर्घटना में घायल हुए लोगों को मुआवजे के तौर पर दो-दो लाख रुपये देने का आदेश दिया। पीड़ितों के परिवार उपहार सिनेमा त्रासदी की तर्ज पर बहुत अधिक मुआवजे की उम्मीद कर रहे थे।

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