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HC ने दी अभिनेता राजपाल यादव को राहत, शर्तों के साथ दुबई जाने की अनुमति

नई दिल्‍ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चेक बाउंस मामले में एक मुकदमे का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी। यादव ने इस याचिका के जरिए हाईकोर्ट से दीपावली समारोह में शामिल होने के लिए यूएई के दुबई शहर में जाने की अनुमति मांगी थी और अपना पासपोर्ट देने का आग्रह किया था।

जिसके बाद मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ यादव को यह अनुमति दे दी। इस दौरान उन्होंने यादव को अदालत की रजिस्ट्री में एक लाख रुपए की सावधि जमा रसीद (FDR) जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही अभिनेता को अपना ऐसा मोबाइल नंबर व ईमेल एड्रेस भी देने के लिए कहा, जो दुबई में उनके प्रवास के दौरान (17 से 20 अक्टूबर तक) सक्रिय रहना चाहिए। साथ ही पीठ ने कहा कि यादव के वहां रहने के दौरान उनकी पत्नी का पासपोर्ट निचली अदालत में जमानत के तौर पर जमा करवाना होगा, और अभिनेता को भी भारत लौटने पर अपना पासपोर्ट फिर से जमा करना होगा।

इससे पहले यादव ने याचिका के जरिए दिवाली समारोह के दौरान बिहार कनेक्ट ग्लोबल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए यूएई जाने की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद पीठ ने पहले दिल्ली पुलिस व इस मामले के शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा था। फर्म के वकील ने अभिनेता की याचिका का विरोध नहीं किया। तब यादव के वकील ने पीठ को बताया कि यह यात्रा एक आधिकारिक निमंत्रण है। अभिनेता जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे।

यह पहली बार नहीं है जब यादव को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है। इस साल जून में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अपनी फिल्म ‘मेरा काले रंग दा यार’ के प्रचार कार्यक्रमों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति दी थी। पीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार करने के बाद यादव को 27 जून से 5 जुलाई, 2025 तक मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति दी है।

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