HC का आदेशः ई-कूपन धारकों को आज शाम तक राशन दे दिल्ली सरकार
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी ई-कूपन धारकों को बृहस्पतिवार शाम तक राशन उपलब्ध करवाए। ई-कूपन धारकों को राशन न मिलने के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में खासकर सुल्तानपुरी इलाके में ई-कूपन धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है।
इस दौरान दिल्ली सरकार ने दलील दी कि वह एक सप्ताह के भीतर ई-कूपन धारकों को राशन वितरित करवा देगी, लेकिन हाईकोर्ट दिल्ली सरकार की इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह बृहस्पतिवार शाम तक ई-कूपन धारकों को राशन वितरित करवाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट की अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरतमंदों को राशन मुहैय्या करवाने के निर्देशों का पूरी तरह पालन न होने पर दिल्ली सरकार की फटकार लगाई। पीठ ने इस मामले में दिल्ली के खाद्य एवं संभरण आयुक्त को तलब करके विस्तृत हलफनामा मांगा है, जिसमें पूरी जानकारी दी जाए कि सरकार ने किस तरह कोर्ट के आदेशों का पालन किया।
लॉकडाउन के दौरान बेआसरा लोगों के पेट भरने को लेकर एक याचिका गैर सरकारी संस्था दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान की ओर से दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिन लोगों के पास राश कार्ड नहीं है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है।
इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा ई-कूपन देने की सुविधा का लोग लाभ नहीं उठा पा रहे चूंकि उनके पास स्मार्ट फोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसके साथ आरोप लगाया गया था कि ड्यूटी के समय में राशन की दुकानें बंद रहती हैं, जिस कारण लोगों को राशन के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों की परेशानी के मद्देनजर याचिका में मांग की गई कि ई-कूपन सिस्टम की बजाए राशन की दुकानों पर डेस्क लगाकर लोगों को उनके आईडी के आधार पर कूपन दिए जाएं, ताकि सभी लोगों को राशन मिल सके।