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बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश की पीठ वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका और अधिवक्ता एम.एल. शर्मा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर विचार करेगी।

‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री को सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण प्रचार बताकर खारिज कर दिया गया था। शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जनता के देखने के लिए जारी की गई थी। हालांकि, सच्चाई के डर के कारण, आईटी अधिनियम 2021 के नियम 16 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।

शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कुछ छात्रों ने देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इसकी स्क्रीनिंग की है। शर्मा की याचिका में तर्क दिया गया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने 2002 के दंगों के पीड़ितों के साथ-साथ दंगों के परि²श्य में शामिल अन्य संबंधित व्यक्तियों की मूल रिकॉडिर्ंग के साथ वास्तविक तथ्यों को दर्शाया है और इसे न्यायिक न्याय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

पत्रकार एन. राम, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक के साथ अपने ट्वीट को हटाने के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है। राम और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है- बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की सामग्री और याचिकाकर्ता नंबर 2 (भूषण) और 3 (मोइत्रा) के ट्वीट भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित हैं। डॉक्यूमेंट्री की सामग्री अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्दिष्ट किसी भी प्रतिबंध या आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आती है।

सरकार ने सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री के किसी भी क्लिप को साझा करने पर रोक लगा दी है, जिसने छात्र संगठनों और विपक्षी दलों को इसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। राम और अन्य लोगों की याचिका में तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करने के समान नहीं है।

कार्यपालिका द्वारा अपारदर्शी आदेशों और कार्यवाहियों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह भारत के संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 के तहत प्रशासनिक कार्यों की प्रभावी ढंग से न्यायिक समीक्षा की मांग करने के याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

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