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सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई- तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेशियों की भारत में एंट्री पर रोग गलत?

नई दिल्ली: मार्च 2020 में दिल्ली में आयोजित तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता की सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते जांच करेगा। सरकार ने सुनवाई को मौक दिए बिना ही इनके भारत आने पर 10 साल की रोक लगा दी है। जस्टिस एएम खानविलकर, एएस ओका और सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। बेंच ने कहा, “अगर आपके पास इस बात की जानकारी है कि उस व्यक्ति के जासूस होने का संदेह है तो सरकार वीजा से इनकार कर सकती है। लेकिन अगर आप वीजा देते हैं, तो क्या आप उसे मौका दिए बिना एकतरफा इसे रद्द कर सकते हैं। क्या आप किसी व्यक्ति को नोटिस दिए बिना ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं?”

केंद्र ने 35 देशों के 960 विदेशियों को किया ब्लैकलिस्ट
तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वैध वीजा पर भारत में प्रवेश करने वाले 35 विदेशी नागरिकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी आई। याचिकाकर्ता 2 अप्रैल, 2020, गृह मंत्रालय की ओर से 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्णय से व्यथित थे। उन्हें अगले 10 वर्षों तक भारत की यात्रा करने की अनुमति इसे इनकार कर दिया गया। दो महीने बाद MHA ने तबलीगी जमात कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अतिरिक्त 2,500 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

जमात के लोगों को सुनवाई का मौका नहीं मिला
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनके खिलाफ आदेश उनके पक्ष की सुनवाई के बिना ही पारित किए गए। यह अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, जो सार्वभौमिक मानव अधिकार है। उन्होंने गृह मंत्रालय से उन्हें काली सूची से हटाने और उनके वीजा को बहाल करने की भी मांग की।

क्या है केंद्र सरकार की दलील
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यह कानून है। एक राष्ट्र के लिए यह कानून के गंभीर प्रश्न उठाता है। देश को किसी को भी प्रवेश करने के अधिकार से वंचित करने का संप्रभु अधिकार है। आखिरकार, वीजा देश में प्रवेश करने की अनुमति है। तबलीगी जमात की इस घटना को भूल जाइए, हम बड़े मुद्दे पर हैं क्योंकि ऐसी असंख्य स्थितियां हो सकती हैं जहां यह सवाल उठ सकता है।”

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