मध्य प्रदेश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति पर ओआईसी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने हाई कोर्ट (HC) की अवहेलना के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति ओआईसी (OIC) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ज्वाईनिंग में गड़बड़ी के आरोप में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस बाबत हाई कोर्ट ने बार-बार मौका देने पर भी जवाब न पेश करने पर यह जुर्माने की कार्रवाई की है।

दरअसल याचिकाकर्ता सेवक राम पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति में तत्कालीन आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, नियुक्ति के समय कम अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को चयन कर लिया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि चयनित उम्मीदवार के नंबर उससे ज्यादा थे लेकिन उसके बावजूद उसे दरकिनार कर कम नंबर वाले को जॉइनिंग करा दी गई। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से नियुक्त ओआईसी को बार-बार मौका देने के बाद भी जवाब नहीं पेश किया गया जिसके बाद हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विशाल धगट ने जुर्माने की कार्रवाई की है मामले की अगली सुनवाई जून में की जाएगी।

Related Articles

Back to top button