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हाईकोर्ट ने डल्लेवाल की गिरफ्तारी को बताया अवैध, सरकार बोली- उनकी सहमति से किया अस्पताल में शिफ्ट

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दाैरान पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस हिरासत में नहीं रखा गया है। डल्लेवाल की सहमति से ही उन्हें पटियाला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुनवाई के दाैरान हाईकोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को उसके परिवार के साथ मिलवाया जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को नजरबंदी अवैध है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई परसों तक स्थगित कर दी है और सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई परसों तक स्थगित कर दी है। इस सुनवाई के बाद पंजाब पुलिस के IG (हेडक्वार्टर) सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि ‘करीब 1400 किसानों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने 800 किसानों को रिहा किया है। जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है, या उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। करीब 450 किसान आज रिहा किए जाएंगे। बॉर्डरों पर किसानों के सामान चोरी होने पर पुलिस 3 FIR दर्ज कर चुकी है।’

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