नई दिल्ली: दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडिया लीक होने के मामले को एक गंभीर चूक माना है। लिहाजा कोर्ट ने वीडियो लीक होने को लेकर ED को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने इस वीडियो को लेकर ED को कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का नोटिस भी जारी किया है। साथ ही पूछा है कि जब आपने (ED) पहले हमे सत्येंद्र जैन से जुड़ा कोई भी वीडियो लीक न होने का शपथपत्र दिया था तो फिर ये वीडियो सामने कैसे आया।
वीडियो लीक होने के बाद सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर विशेष कोर्ट पहुंची थी। जैन की कानूनी टीम का आरोप है कि ईडी ने कोर्ट में दिए गए हलफनामे के बावजूद सीसीटीवी वीडियो लीक किया है। अब इसको लेकर स्पेशल कोर्ट के जज विकास ढुल ने ईडी को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की।
बता दें कि शनिवार को बीजेपी के कुछ नेताओं ने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में जैन मसाज करवाते दिख रहे हैं वीडियो तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को जेल में बंद मंत्री को कथित वीआईपी ट्रीटमेंट मुहैया कराने के आरोप में निलंबित करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है।
बता दें कि ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4।81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया। इसके बाद से ही वह तिहाड़ जेल में बंद है।