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गुजरात विधानसभा में पारित हुआ मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक , जानें क्या हैं प्रावधान:

देहरादून ( दस्तक ब्यूरो) : गुजरात में मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक ( Human sacrifice, black magic prevention Bill) सदन में पारित हो गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बिल को विधानसभा में पेश किया था। नए कानून के तहत दोषियों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी और 5 हजार से 50 हजार के बीच जुर्माना लगेगा। यह नया कानून मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए लाया गया है। यह विधेयक धर्म और अधर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करेगा, लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी सभी धार्मिक गतिविधियां सम्मानजनक हैं।

इस कानून के तहत आपराधिक कृत्य में किस प्रकार का मामला शामिल है : इस बिल का पूरा शीर्षक दी गुजरात प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रीफाईस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेज एंड ब्लैक मैजिक बिल, 2024 है। अधिनियम की धारा-2 में आस्था और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा को स्पष्ट किया गया है। जिसमें

1) मानव बलि, क्रूर प्रथाएं, काला जादू या ऐसे अन्य अमानवीय, बुरे कृत्यों का संचालन, प्रचार, प्रसार करना।

2) किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर, छड़ी या कोड़े से पीटकर, मिर्च का धुआं करके या बालों से छत से लटकाकर, या शरीर पर गर्म वस्तुएं डालकर या शराब पिलाकर भूत, चुड़ैल या बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना। जूतों में भिगोया हुआ पानी, किसी व्यक्ति के मुँह में जबरदस्ती डाला गया पदार्थ आदि।

3) तथाकथित चमत्कार करना और उनसे पैसा कमाना और तथाकथित चमत्कारों का प्रचार और प्रसार करके लोगों को धोखा देना।

4) दैवीय शक्ति की कृपा पाने या कीमती चीज, खजाना प्राप्त करने के इरादे से क्रूर कृत्य, काला जादू या अमानवीय कृत्य करके किसी के जीवन को खतरे में डालना या गंभीर रूप से घायल करना।

5) दूसरों के मन में यह भय पैदा करना कि उन पर अथाह शक्ति या ऐसी किसी शक्ति का प्रभाव है।

6) आरोप है कि डायन या शैतान के अवतार वाले व्यक्ति की उपस्थिति मवेशियों की दूध देने की क्षमता को कम कर देती है, दुर्भाग्य लाती है या बीमारी लाती है।

7) मंत्र तंत्र से भूत-चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों के मन में डर पैदा करना, भूत के प्रकोप से शारीरिक क्षति पहुंचाना।

8) कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने या अन्य कोई बीमारी होने पर व्यक्ति को इलाज कराने से रोकना और धागे, धागे, तंत्र मंत्र से इलाज करना।

9) उंगलियों के जरिए सर्जरी करने का दावा करना, या किसी महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना।

10) ऐसे व्यक्ति के साथ यौन क्रिया में शामिल होना, यह दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, और पिछले जन्म में उसकी भक्त उसकी पत्नी, पति या प्रेमिका थी।

11) किसी अलौकिक शक्ति द्वारा मातृत्व का आश्वासन देकर गर्भधारण करने में असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध बनाना, ये सभी प्रकार की बातें आपराधिक कृत्य में शामिल हैं।

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