ICICI बैंक पर RBI ने लगाया 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है वजह
भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिडेट पर 589 मिलियन रुपये (9.04 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक पर ये जुर्माना हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) गाइडलाइन्स का पालन न करने के कारण लगाया गया है।
यह जुर्माना केंद्रीय बैंक ने एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष बिक्री से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। गुरुवार को आरबीआई ने यह जानकारी अपने एक बयान में दी है।
हालांकि आरबीआई ने इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि कैसे आइसीआइसीआइ बैंक उसके नियमों का पालन करने में असमर्थ रहा। बैंकों के लिए एचटीएम सेगमेंट के तहत रखी गई सिक्योरिटीज की राशि (जिनके लिए पेपर्स को परिपक्वता तक रखा जाता है और इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता) के बारे में बताना अनिवार्य होता है।
आरबीआई बैंकों को एचटीएम से सिक्योरिटीज को बेचने की स्वतंत्रता कुछ शर्तों और डिस्क्लोजर नियमों के तहत देता है।
आईसीआईसीआई बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा, “बोर्ड को बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूर्ण विश्वास है। तथ्यों को देखने के बाद ही बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भाई-भतीजावाद और हितों के टकराव समेत भ्रष्टाचार की जो अफवाहें चल रही हैं, उनमें कोई वास्तविकता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, उनका उद्देश्य केवल बैंक और उसके प्रमुख की छवि खराब करना है।”