पंजाब

बेटा नहीं कर रहा देखभाल तो क्या वापस मिल सकती है संपत्ति? बुजुर्ग माता-पिता के हक पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

चंडीगढ़। बुजुर्ग माता-पिता द्वारा बच्चों के नाम की गई संपत्ति ट्रांसफर को लेकर एक अहम कानूनी सवाल पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर कि बेटा देखभाल नहीं कर रहा, संपत्ति का हस्तांतरण अपने-आप रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि ट्रांसफर गुजारा भत्ते की शर्त पर किया गया था।

अदालत ने एक वरिष्ठ नागरिक की याचिका खारिज करते हुए यह भी साफ किया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत तभी हस्तांतरण निरस्त किया जा सकता है, जब संपत्ति देने के बदले देखभाल या भरण-पोषण की शर्त स्पष्ट रूप से तय की गई हो।

क्या है पूरा मामला
यह मामला जींद निवासी वरिष्ठ नागरिक शिव कुमार से जुड़ा है, जिन्होंने अपने बेटे के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बेटे ने वर्ष 2018 में छल और प्रलोभन के जरिए रिलीज डीड के माध्यम से मकान और दुकान अपने नाम करवा ली। इसके बाद बेटे का व्यवहार बदल गया और उसने माता-पिता की देखभाल करना बंद कर दिया।

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि संबंधित रिलीज डीड में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि संपत्ति का हस्तांतरण गुजारा भत्ते या देखभाल की शर्त पर किया गया था। कोर्ट ने इसी आधार पर कहा कि धारा 23 के तहत ट्रांसफर को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।

बकाया गुजारा भत्ता चुकाने के निर्देश
हालांकि राहत के तौर पर कोर्ट ने बेटे को पहले से तय गुजारा भत्ते की पूरी बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिए कि यह राशि आठ समान मासिक किस्तों में अदा की जाए।

सिविल कोर्ट में मामला पहले से लंबित
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याचिकाकर्ता पहले ही संपत्ति ट्रांसफर को धोखाधड़ी बताते हुए सिविल कोर्ट में अलग मुकदमा दायर कर चुका है, जो फिलहाल विचाराधीन है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया।

यह आदेश जस्टिस कुलदीप तिवारी की एकल पीठ द्वारा पारित किया गया, जिसे वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या के तौर पर देखा जा रहा है।

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