उत्तराखंड

Uttarakhand : दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हों तो सावधान वर्ना हो जाएगी मुश्किल

देहरादून : उत्तराखंड परिवहन विभाग बाहरी वाहनों को लेकर सख्त हो गया है। ऐसे वाहनों के खिलाफ विभाग अभियान चला रहा है और इन वाहनों की पकड़ा जा रहा है। अगर आप उत्तराखंड में दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। दरअसल एमवी एक्ट के मुताबिक ऐसे वाहन को एक साल के भीतर संबंधित राज्य से ट्रांसफर करवाना जरूरी है। ऐसा ना करने पर आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। आरटीओ (प्रवर्तन) देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि दूसरे राज्य का वाहन एक साल से ज्यादा उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। वाहन को ट्रांसफर करवाना जरूरी है। यदि वाहन एक साल से ज्यादा राज्य के भीतर रहता है तो उसमें चालान का प्रावधान है। इसके लिए आरटीओ की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है।

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