भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को अब 10 से 14 साल की सजा : सीएम रूपाणी
गांधीनगर/अहमदाबाद : मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सरकारी, आम किसानों, निजी स्वामित्व के साथ-साथ सार्वजनिक ट्रस्टों और मठों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुजरात लैंड ग्रैबिंग निषेध अधिनियम के प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन की घोषणा की है।
निषेध अधिनियम-2020
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के अनुमोदन के साथ भूमि हथियाने के निषेध अधिनियम-2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से राज्य में कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए दृढ़ हैं।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एतिहासिक फैसला करते हुए 16 नवंबर से भूमि हथियाने पर प्रतिबंध कानून-2020 के कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इन कानूनी प्रावधानों का विवरण दिया। आम किसानों की भू-माफियाओं द्वारा जमीन हड़पने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं।
महत्वपूर्ण घोषणा की
मुख्यमंत्री ने भूमि गबन कानून के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की। अवैध रूप से भूमि हड़पने वालों को अब 10 से 14 साल तक की सजा होगी। कोर्ट छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करेगा। छोटे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।
असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी : CM
इसके लिए सात अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायत प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक 15 दिनों में अनिवार्य बैठक होगी। मामलों के तेजी से निपटान और दोषियों को सजा देने के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो भूमि हथियाने के अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच कर रही है। जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त के अलावा, शहरी विकास प्राधिकरण के सीईओ इस समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में या किसी भी असंगत तत्वों के मामले में, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को स्वचालित कार्रवाई की शक्ति दी गई है।
इस समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिनों में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट करेगी कि क्या ऐसी जमीन जबरदस्ती, धमकी, लालच या धोखाधड़ी के जरिए हासिल की गई है।
समिति के समक्ष निर्णय लेना होगा
समिति को ऐसी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 21 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के समक्ष निर्णय लेना होगा। 7 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए पूर्ण अभियोग विशेष न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत अपराधों की जांच उप पुलिस अधीक्षक (DYSP) रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
विशेष अदालतों का गठन किया गया
अपराधियों को सख्त सजा देने और प्रभावित-निर्दोष व्यक्ति को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। विशेष अदालत में ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक विशेष अदालत में एक लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जाएगा। चूंकि विशेष अदालतों को दीवानी और फौजदारी अदालतों की शक्ति दी गई है इसलिए भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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तत्काल प्रभाव से लागू
विजय रूपाणी ने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के साथ भूमि पर अवैध कब्जे वाले, ऐसी भूमि पर अवैध निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले और ऐसी भूमि के रहने वालों से किराए मुआवजा या किसी अन्य सहायता को इकट्ठा करने वाले को जमीन हड़पने वाले के दायरे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट का कार्यान्वयन एक नया मील का पत्थर साबित होगा।
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