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Netflix पर इनकम टैक्स का डंडा, 196 करोड़ का मामला पहुंचा अदालत

नई दिल्ली: नेटफ्लिक्स पर हम और आप भले हर हफ्ते नए शो का आनंद उठाते हों, पर देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनी नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपये वसूलने हैं. आयकर विभाग ने इसके लिए कंपनी को नोटिस भी भेजा, लेकिन अब मामला इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल पहुंचने वाला है. इसका मतलब ये हुआ कि नेटफ्लिक्स टैक्स चुकाएगी या नहीं, ये फैसला अदालत में होगा.

आयकर विभाग ने कथित टैक्स चोरी के एक मामले में नेटफ्लिक्स से 196 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग की थी. आयकर विभाग की इंटरनेशनल विंग ने ये टैक्स डिमांड जेनरेट की थी. बाद में दोनों पक्ष डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल के पास भी गए जहां इस साल की शुरुआत में फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया.

भारत में नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेस एलएलपी को रजिस्टर किया गया है. ये नेटफ्लिक्स की डिपेंडेंट एजेंट परमानेंट एस्टाब्लिशमेंट है, यानी एक परमानेंट एस्टाब्लिशमेंट के तौर पर भारत में ऑपरेशंस से होने वाली कमाई नेटफ्लिक्स को अपनी पेरेंट कंपनी के साथ शेयर करनी होती है.

अब आयकर विभाग का कहना है कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच नेटफ्लिक्स ने इंडिया ऑपरेशंस से करीब 1,145 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि इसमें उसका प्रॉफिट 1,008 करोड़ रुपये था. इसमें इंडियन ऑपरेशन की हिस्सेदारी 503 करोड़ रुपये आई. लेकिन पीई अरेंजमेंट के तौर नेटफ्लिक्स ने भारत में 13.36 करोड़ रुपये की पेशकश की, बाकी 490 करोड़ रुपये नेटफ्लिक्स को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक ये अमाउंट टैक्सेबल है और इस पर 196 करोड़ रुपये के टैक्स बनता है.

नेटफ्लिक्स के प्रवक्ता ने एक बयान मे कहा कि कंपनी अपन ग्लोबल जरूरतों और टैक्स नियमों का पूरी तरह पालन करती है. अधिकारी ने कहा कि उसने डीआरपी केफैसले को चुनौती देने का फैसला किया है. कंपनी जल्द ही इस मामले को लेकर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकती है.

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