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Indian Railways: 1 अप्रैल से बदल रहे हैं टिकट कैंसिलेशन रिफंड के नियम; लापरवाही होगी भारी नुकसान

1 अप्रैल, 2026 से Indian Railways अपने टिकट कैंसिलेशन रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत के साथ ही ये नियम देश के लाखों यात्रियों के लिए प्रभावी होंगे। अब ट्रेन के डिपार्चर टाइम से कम-से-कम 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना अनिवार्य होगा। अगर कोई यात्री इस समय सीमा का पालन नहीं करता, तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है कि चाहे आपने परिवार के लिए उच्च श्रेणी में टिकट बुक की हो, 8 घंटे से पहले कैंसिलेशन न करने पर रिफंड की कोई राशि नहीं मिलेगी।

पुराने नियम और नए नियम का अंतर
पहले टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड के लिए ट्रेन के डिपार्चर से कम-से-कम 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होता था। नए नियम के अनुसार, रिफंड की राशि अब कैंसिलेशन के समय पर निर्भर करेगी। अगर टिकट ट्रेन के डिपार्चर से 8-24 घंटे पहले कैंसिल किया गया, तो 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा और 50 प्रतिशत कटौती होगी। 24-72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 75 प्रतिशत रिफंड मिलेगा और केवल 25 प्रतिशत काटा जाएगा। 72 घंटे या उससे ज्यादा पहले कैंसिलेशन पर पूरी राशि रिफंड होगी।

रिफंड चार्ज की शर्तें
नए नियमों के बावजूद, रिफंड राशि से संबंधित कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान पहले की तरह किया जाएगा। इससे यात्री समय पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे और ट्रैफिक प्रबंधन में भी आसानी होगी।

यात्रियों के लिए सावधानी जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियमों में थोड़ी भी लापरवाही या देर भारी नुकसान कर सकती है। इसलिए सभी यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन से जुड़ी समय सीमा का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है, ताकि अनावश्यक कटौती और नुकसान से बचा जा सके।

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