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अंतरराष्ट्रीय दबाव आया काम, इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के अनुसार अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव

इस्लामाबाद: पकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिल गई है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है।

अब कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया है वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई जिसके खिलाफ भारत ने आईसीजे का दरवाजा खटखटाया। आईसीजे ने मामले की लंबी सुनवाई करने के बाद जाधव के फांसी पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जाधव को सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

क्या है मामला?
सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव (50) को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में जासूसी करने और आतंकवाद फैलाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में अपील की थी।

भारत का कहना है कि जाधव नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद व्यापार कर रहे हैं और उनके इसी सिलसिले में ईरान जाने पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए वहां से अगवा किया था। भारत ने पाकिस्तान पर जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया था। आईसीजे ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान को जाधव मामले की दोबारा समीक्षा करने, उसे सैन्य अदालत के खिलाफ अपील का मौका देने और भारत को उस तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

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