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IPS अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर 3 हफ्ते में फैसला ले यूपी सरकारः हाईकोर्ट

highcourtलखनऊः आईपीएस अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 हफ्ते के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमिताभ ठाकुर के पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि याची 15 दिनों के अंदर अपने निलंबन के खिलाफ केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी को अपील करेगा। इसके बाद केंद्र आगे फैसला करेगी। जानकारी के अनुसार अमिताभ ठाकुर ने याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा खुद के निलंबन को तकनीकी कारणों से स्वत: समाप्त हो जाने का दावा किया था। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता उपेंद्र नाथ मिश्र ने न्यायालय के समक्ष कहा कि कानून के अनुसार याची सांविधिक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। वहीं न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति एआर मसूदी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि याची की आशंका निर्मूल है कि केंद्र सरकार के बाद उसकी प्रार्थना को कैट के समक्ष नहीं सुना जाएगा।
न्यायालय के कहा कि याची को राहत पाने के लिए 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष प्रत्यावेदन देना होगा, इसके बाद तीन सप्ताह में याची के प्रत्यावेदन पर गृह मंत्रालय निर्णय लेगा। याची के पास कैट के समक्ष भी अपनी बात रखने का अवसर है।आपको बता दें कि याचिका में अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली के नियमों के तहत अमिताभ ठाकुर को बहाल किए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि नियम के मुताबिक निलंबन के 90 दिनों के अन्दर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यू कमेटी द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है जबकि उनके निलंबन के 150 दिन हो गए हैं।

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