पैन को 31 मार्च तक आधार से जोड़ना अनिवार्य: आयकर विभाग
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कहा है कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। विभाग ने सोमवार को कहा कि लोग 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ लें क्योंकि ऐसा करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि यदि 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो पैन काम नहीं करेगा।
आयकर विभाग ने कहा कि ‘इस समय-सीमा का पालन करे।’ विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि ‘पैन को 31 मार्च से 2020 से पूर्व आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।
विभाग की ओर से ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा गया है कि यह आगे के लिए फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है। पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। इसके साथ ही संदेश संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों वाला पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।
इसके अलावा आयकरदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) के जरिए भी पैन को आधार से जोड़ सकते हैं। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है लेकिन, अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है।