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झारखंड सरकार धान खरीद के लिए लेगी 1,552 करोड़ का कर्ज

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में धान खरीद समेत 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। झारखंड सरकार ने धान खरीदने के लिए दो बैंकों से 1,552 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य सरकार की तरफ से करीब आठ लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है, जिस पर 1,552 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए सरकार बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,552 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इसमें बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपये यानी कुल मिलाकर 1552 करोड़ रुपये कर्ज लिया जाएगा। राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  • सरकार ने सत्र 2021-22 में भी धान की एमएसपी में किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल की तरह इस साल भी साधारण धान 2050 और ग्रेड-ए के लिए 2070 रुपए निर्धारित किया गया है। जबकि 2020-21 सत्र के लिए धान की एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 183 रुपये बोनस की घोषणा की गई है। इस हिसाब से किसानों को इस बार एक क्विंटल धान के लिए 2050 रुपये दिया जा रहा है।
  • राज्य सरकार ने पिछले दो साल से राज्य के 183 अराजकीय मदरसों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के अटके अनुदान भुगतान के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति से उनके भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

-कोषागार से डीबीटी के माध्यम से बल्क भुगतान के लिए एनएसीएच लागू करने की स्वीकृति।

-देवघर के बाराटांड से जरमुंडी तक 32 किमी की मरम्मतीकरण के लिए 25 करोड़ 60 लाख खर्च होंगे।

-धनबाद के मनियाडीह-कोलहर मोड सड़क के 12.81 किलोमीटर एरिया को ग्रामीण विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने और इसके चौड़ीकरण के लिए 30 करोड़ 73 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

-कोर्ट के वादों पर कोर्ट फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर।

-ई-कुबेर पेमेंट इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कोषागार के माध्यम से डीबीटी किए जाने वाले भुगतान के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच ) पेमेंट मोड लागू करने की स्वीकृति दी गई।

-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन “झारखंड अवर मत्स्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन के लिच चार करोड़ रुपये मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से कुल 56 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

-झारखंड हाई कोर्ट की अनुशंसा के आलोक में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त संजय कुमार सरोज की नियुक्ति या अभ्यर्थिता रद्द किए जाने की स्वीकृति दी गई।

-पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसाबनी अंचल के कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति के लिए सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के आवेदन को स्वीकृति दी गई

-झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई

  • बोकारो जिला अंतर्गत “सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ पथ कुल लंबाई 25.832 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्य के लिए 43 करोड़ 3 लाख 68 हजार 200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोयलकेरा-औरगा-सेरेंगदा पथ कुल लंबाई 30 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 120 करोड़ 60 हजार 200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

  • सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर आदित्यपुर-माहुलडीह- हेसल मुख्य पथ कुल लंबाई 23.950 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 39 करोड 19 लाख 71 हजार 100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

-पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुआ-पनसुआ-लूदई-गुदरी पथ कुल लंबाई 41.560 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण तथा पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 145 करोड़ 30 लाख 75 हजार 600 रुपया मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

-2022 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर की स्वीकृति दी गई।

  • वित्त विभाग, झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

-न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न विवादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति।

-झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 के घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

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