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JNU Row: उमर खालिद और अनिर्बान को नहीं मिली बेल
जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को बुधवार को भी राहत नहीं मिली है। उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुएपटियाला हाउस कोर्ट ने अगले दो दिनों के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद आरोपी छात्रों के वकील और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब 18 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।
उमर और अनिर्बान ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, साथ ही कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। जिस पर दिल्ली पुलिस के वकील ने दोनों छात्रों की जमानत का विरोध किया।
गौरतलब है कि 9 फरवरी को जेएनयू कैंपस में एक कार्यक्रम के दौरान देश विरोधी नारेबाजी की गई थी, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान समेत कुछ स्टूडेंट्स पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। उमर और अनिर्बान जेल में हैं और कन्हैया अंतरिम जमानत पर है।