JNU विवाद : उमर खालिद की गिरफ्तारी पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने कहा सरेंडर करें
एजेंसी/ नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन को सरेंडर करने का निर्देश दिया है और अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया और कहा है कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकीलों से कहा, आपको सरेंडर करना होगा, आप जगह, वक्त बताएं जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करे।’ जो जगह बताई गई उस पर पुलिस ने आपत्ति जताई।
इससे पहले हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका उमर खालिद के वकीलों ने दायर की थी। इस याचिका में कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस में हुए हंगामे को आधार बनाया गया है। यह याचिका एक और आरोपी अनिर्बन की ओर से भी दायर की गई है।
जानकारी मिली है कि याचिका में वह हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की मांग करेंगे। उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस में हुए हंगामे को आधार बनाया है। सोमवार को तकनीकी ग्राउंड पर याचिका दाखिल नहीं हो पाई थी।
देने होंगे सबूत
इससे पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि देशद्रोह का आरोप झेल रहे जेएनयू छात्रों को अगर लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें सबूत देने होंगे।
छात्रों को यूनिवर्सिटी में देखा गया
राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहर लाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) के उमर खालिद समेत उन पांच छात्रों को रविवार देर रात और फिर सोमवार की सुबह यूनिवर्सिटी कैंपस में देखा गया, जिन पर देशद्रोह के आरोप हैं। आरोपी छात्रों का कहना है कि वे आत्म समर्पण नहीं करेंगे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे।
डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल कर फंसाया गया
इन छात्रों पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं। इन छात्रों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि ‘डॉक्टर्ड वीडियो’ का इस्तेमाल कर उन्हें फंसाया गया।
पुलिस ने कई शहरों में तलाशती रही
इस मामले के छह मुख्य आरोपियों में से उक्त पांचों गायब थे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था जो कि फिलहाल जेल में है। उमर खालिद विवादित कार्यक्रम का मुख्य आयोजक बताया जा रहा है। छात्र उमर खालिद के परिवार ने कहा था कि माहौल ठीक रहने पड़ वह सरेंडर कर सकता है। पुलिस ने इन छात्रों की तलाश में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में दबिश दी थी।