दिल्ली आबकारी नीति मामले में के. कविता की 21 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ी
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी है. BRS नेता को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया था. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि हमको CBI की चार्जशीट की कॉपी आज मिली है.
वहीं, सीबीआई ने के. कविता के खिलाफ आज शुक्रवार (07 जून) को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की. विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा की ओर से आज बाद में आरोप पत्र की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है. कविता इस मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगी. वह ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक संबंधित मामले में भी हिरासत में हैं.
ईडी ने बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि कथित दिल्ली आबकारी घोटाले में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का शोधन किया गया. ईडी ने आगे उल्लेख किया कि कविता इस राशि में से 292.8 करोड़ रुपये के शोधन में शामिल थी. ईडी की ओर से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने दायर किए गए आरोप पत्र के समान ही पूरक अभियोजन शिकायत में आरोपों का विस्तृत विवरण दिया गया. सोमवार को न्यायाधीश ने कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.