कठुआ रेप मर्डर केस – सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग रखने के आदेश को किया खारिज
नई दिल्ली : 2018 के कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के एक आरोपी पर बालिग के तौर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), कठुआ और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें अभियुक्त को मुकदमे के लिए किशोर माना गया था। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शुभम सांगरा पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत का फैसला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा सीजेएम और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली अपील पर आया। अदालत ने कहा कि आरोपी की उम्र के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ का अनुमान सबूत का वैधानिक विकल्प नहीं है और यह केवल एक राय है।
मामले में विस्तृत निर्णय दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा। आरोपी को 2019 में कठुआ गांव में आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।