दिल्ली में 10 सितंबर तक क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा, जानें नई गाइडलाइन
नई दिल्ली: G20 को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार एक नई गाइडलाइन जारी किया है। केंद्र ने कहा कि 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) के को देखते हुए सरकारी कार्यालयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला केंद्र ने सुरक्षा जांच के लिए लिया है।
ये कार्यालय रहेंगे बंद
कार्मिक मंत्रालय ने उन दफ्तरों की लिस्ट साझा की, जिन्हें बंद रखा जाएगा। इनमें दूरदर्शन टावर-1(Doordarshan Tower-1) , दूरदर्शन टावर-2 (Doordarshan Tower-2), भारत संचार भवन (Bharat Sanchar Bhawan), शिल्प संग्रहालय (Crafts Museum), राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (National Science Center), चुनाव आयोग कार्यालय (Election Commission Office), विदेश मंत्रालय कार्यालय (Ministry of External Affairs Office), केजी मार्ग (KG Marg), इंडिया गेट (India Gate) और पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) शामिल हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय रहेंगे बंद
सम्मेलन के दौरान अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत इन इमारतों को 8 सितंबर को सुबह 9 बजे खाली करना होगा, ताकि जांच पूरी की जा सके। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में जारी आदेश में कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे।
38 मेट्रो स्टेशन के 67 गेट किए जाएंगे बंद
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जिस रूट से VVIP का काफिला गुजरेगा, उस वक्त पास के मेट्रो स्टेशन के गेट काफिला गुजरने तक बंद किए जा सकते हैं। रविवार को दिल्ली पुलिस ने एक आदेश निकाल कर बताया था कि आयोजन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक 38 मेट्रो स्टेशन के 67 गेट बंद कर किए जाएंगे।
वहीं सोमवार को यातायात पुलिस (Traffic Police) के विशेष आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव (Special Commissione Surendra Singh Yadav) ने बताया कि तीन दिनों तक किसी भी मेट्रो स्टेशन के गेट बंद नहीं किए जाएंगे। केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो यात्रियों के लिए बंद किया जाएगा। अन्य किसी भी मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही सामान्य दिनों की तरह जारी रहेगी
G20 में दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली इलाके में रहने वाले लोग आवाजाही के लिए अपनी गाड़ियों के अलावा आटो-टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सफर के दौरान उन्हें अपने पते से संबंधित दस्तावेज रखने होंगे।
एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक घर जाने वालों को भी प्रवेश मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं एवं सिविक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को भी आइकार्ड दिखाकर प्रवेश मिलेगा।
दिल्ली की सभी सीमाओं से मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुएं जैसे सब्जी, दूध, फल, दवाइयां आदि लेकर आने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस की तरफ से एंट्री पास जारी किए गए हैं।
VVIP के काफिले निकलने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पांच से 10 मिनट के लिए मेट्रो के गेट से आवाजाही को बंद किया जा सकता है।
नई दिल्ली पुलिस जिला और एनडीएमसी क्षेत्र को सुरक्षा और यातायात के लिए पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
नई दिल्ली में रहने वालों के साथ ही रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे आने-जाने वालों को नहीं रोका जाएगा।
डाक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पैथ लैब सेवा और खाने की डिलीवरी करने जैसे पेशे से जुड़े लोगों को प्रवेश मिलेगा, लेकिन आनलाइन सामान डिलीवरी वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।