नई दिल्ली : पैन कार्ड (Pan Card) हो या फिर आधार कार्ड (Aadhar Card) ये दोनों ही डॉक्यूमेंट (Document) आजकल इतने ज्यादा जरुरी हो चुके हैं कि अब तो इनके बिना कोई काम करना बहुत ही मुश्किल है। वित्तीय कामों में पैन कार्ड की जरुरत और बाकि अन्य कामों में आधार कार्ड की जरुरत पड़ती ही है। फिर चाहे वो सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट। इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के अनुसार पैन कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है।अगर आपने भी अबतक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। तो बिना देर किए इसे जल्द से जल्द 1 जुलाई से पहले यानी 30 जून 2022 तक लिंक कर लें। नहीं तो आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है।
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक लोग अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को मुफ्त में लिंक करा सकते थे। जिसके बाद अप्रैल से ही आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए इसके ऊपर 500 का जुर्माना लगा दिया गया था, लेकिन अब इसकी भी लास्ट डेट करीब है। अगर आप 30 जून तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। यानि 1 जुलाई से आपको 500 की जगह आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रूपए की कीमत अदा करनी होगी।
कैसे करें आधार को पैन से लिंक?
सबसे पहले आप इनकम टैक्स की इस वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करें।
यहां पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लीक करें। इसके बाद अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स दें।
फिर ‘validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। इसके बाद आपको आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिल जायेगा।
OTP भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक कर दें। यहां जुर्माना भरने के बाद आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो जायेगा।
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कैसे भरे जुर्माना?
इसके लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं। यहां पर Linking Request में CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें।
इसके बाद टैक्स एप्लीकेबल ऑप्शन को चुनें। फिर पेमेंट माइनर हेड 500 और मेजर हेड 0021 के तहत सिंगल चालान में करें।
फिर जुर्माने के पेमेंट के तरीके को चुनें।
आगे नेट बैंकिंग या कार्ड मोड से पेमेंट करें।
पैन नंबर और Assessment Year फील करें। कैप्चा दर्ज करें। Submit ऑप्शन पर क्लिक करते ही पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।